शादीशुदा लोगों को Pan Card में करने होंगे ये बदलाव, नहीं तो अटक जाएंगे आर्थिक लेन-देन के काम

आज के समय में पेन कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। इस कार्ड की जरुरत अक्सर हम आर्थिक लेन-देन के समय करते हैं। लेकिन पेन कार्ड को इस्तेमाल करते समय हमें एक बात का खास ध्यान रखना पड़ता है। इसमें किसी व्यक्ति के बारे में दी गई जानकारी बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर […]

dainiksaveratimes

December 15, 2021

National

1 min

zeenews

आज के समय में पेन कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। इस कार्ड की जरुरत अक्सर हम आर्थिक लेन-देन के समय करते हैं। लेकिन पेन कार्ड को इस्तेमाल करते समय हमें एक बात का खास ध्यान रखना पड़ता है। इसमें किसी व्यक्ति के बारे में दी गई जानकारी बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर उसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ दिखती है तो आपके आर्थिक लेन-देन के काम बीच में ही अटक जाएंगे। वहीं, अगर आप भी शादीशुदा हैं तो पेन कार्ड में ये बदलाव अवश्य कर लें। 


अवश्य करें ये बदलाव


दरअसल, शादी के बाद लड़कियों को अपना सरनेम और प्लेस बदलने की जरूरत पड़ती है। जिसका पैन कार्ड में अपडेशन होना बेहद जरूरी है। अगर आप भी शादीशुदा हैं तो अपना सरनेम और प्लेस अवश्य बदला लें, क्योंकि आगे आपको किसी भी तरह के आर्थिक लेन-देन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 


इस तरह बदले सरनेम और प्लेस- 


– पैन कार्ड में बदलाव के लिए इस लिंक पर करें क्लिक


https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html

– इसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा।


– एप्लीकेशन पत्र में सभी जरूरी जानकारियां भरकर सबमिट कर दें।


– अब आप उस सेल को सेलेक्ट करें, जो आपके नाम के आगे बनी है। यहां फॉर्म में अपना PAN नंबर दर्ज करें।


– इसके बाद आपको फॉर्म में दी गई जानकारी को वेरीफाई करना होगा।


–  वेरिफिकेशन करने के लिए आपको ‘Validate’ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।


– अब आप सबमिट बटन पर क्लिक करें।


– इसे सबमिट करने के बाद, आपको ऑनलाइन नेटबैंकिंग या अपने डेबिट, क्रेडिट या कैश कार्ड के माध्यम से अपने आवेदन को संसाधित करने के लिए भारत में अपना पता दर्ज करना होगा।


– अब आपको ऑनलाइन मोड से भुगतान करना होगा।


– भारत में अपने पते के लिए आपको 110 रुपये देने होंगे और भारत से बाहर का पता देने के लिए 1020 रुपये का भुगतान करना होगा।


– भुगतान हो जाने के बाद, पैन आवेदन पत्र डाउनलोड करें।


–  अब फॉर्म की हार्डकॉपी निकाल लें और उस पर दो फोटो चिपका दें। इसके बाद अपना सिग्नेचर डालें।

– अब इनकम टैक्स पैन सर्विसेज UNIT के लिए आवेदन फॉर्म को National Securities Depository Limited मिटेड के पते पर भेजें। बताते चलें कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ  आवश्यक दस्तावेज को अवश्य भेजें, क्योंकि बिना दस्तावेजों के आपके पैन कार्ड में बदलाव संभव नहीं होगा।

Related Topics

Related News

More Loader